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राज ठाकरे की रैली को पुलिस की हरी झंडी, इन शर्तों का करना होगा पालन

देश में इन दिनों लाउडस्पीकर विवाद सुर्खियों में हैं. इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे को औरंगाबाद में रैली की अनुमति मिल गई है. गुरुवार रात पुलिस ने 15 शर्तों के साथ राज ठाकरे की सभा को मंजूरी दी. दरअसल, कुछ दिन पहले ही पुलिस ने औरंगाबाद में कर्फ्यू का ऐलान किया था. ऐसे में उनकी रैली पर संकट के बादल छाने लगे थे. लेकिन अब इन सब चर्चाओं पर विराम लग गया है.

1 मई को जनसभा दोपहर 4.30 बजे से लेकर 9.45 तक आयोजित हो सकेगी और आयोजन स्थल और समय नहीं बदला जाएगा. कार्यक्रम में शामिल होने वाले नागरिक अपने आप ही अनुशासित रहेंगे. साथ ही यह भी जरूरी है कि बैठक के दौरान या बाद में किसी भी तरह के आपत्तिजनक नरेबाजी, दंगे या गलत व्यवहार न हो. कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहनों को पुलिस की तरफ से तय किए गए रास्तों से जाना होगा और लेन बदलने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा शहर में प्रवेश के दौरान इन वाहनों को तय स्पीड लिमिट का पालन करना होगा.

इसके साथ ही सभा स्थल में 15 हजार लोग शामिल हो सकते हैं. अगर कोई असुविधा होती है तो इसके लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे. इसके अलावा रैली के दौरान आर्म्स एक्ट का पालन करना होगा. सभा के दौरान कोई भी हथियार, तलवार या अन्य कोई विस्फोटक सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में राज ठाकरे की 1 मई को होने वाली सभा के मद्देनजर तैयारियां शुरु थीं. लेकिन शहर के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लागू कर दी. इस दौरान औरंगाबाद शहर में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी. पुलिस के मुताबिक शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है. ऐसे में यह आदेश जारी किया गया.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के धार्मिक इमारतों से लाउडस्पीकर हटाने के फैसले की गुरुवार को सराहना की और अपने चचेरे भाई व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पश्चिमी राज्य में दुर्भाग्य से ‘भोगी’ बैठे हैं.

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